बिहार में 15 मई तक लगाए गए हैं प्रतिबंध
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद 18 अप्रैल को दिशा-निर्देश जारी किया था, जो 15 मई तक प्रभावी हैं। इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पूरे राज्य में रात 9 से सुबह के 5 बजे तक के लिए नाइट कफ्र्यू लगा है। वहीं दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करनी है। सिनेमा हॉल, शर्ॉंपग मॉल, क्लब, स्र्विंमग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, र्कोंचग संस्थान और अन्य शैणक्षिक संस्थाएं बंद हैं। स्कूल और कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षाएं भी नहीं लेनी है।
Tags
Bihar